SC के सामने लड़की के आत्मदाह की कोशिश मामले की जांच करवाएगी योगी सरकार, 2 सदस्यीय टीम गठित
पीड़ित युवती और उसके साथी ने सोमवार को फेसबुक पर लाइव होकर पुलिस समेत कई अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेट्रोल छिड़कर दोनों ने खुद को आग लगा ली थी.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के सामने एक युवती और उसके साथी द्वारा आत्मदाह का प्रयास करने के मामले में संज्ञान लिया है. आइपीएस आरके विश्वकर्मा और आइपीएस नीरा रावत की दो सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की हर पहलू की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह में सरकार को सौंपेगी. यह युवती वही है जिसने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.
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पीड़ित युवती और उसके साथी ने सोमवार को फेसबुक पर लाइव होकर पुलिस समेत कई अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेट्रोल छिड़कर दोनों ने खुद को आग लगा ली थी. वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक और युवती पर कपड़ा डालकर आग बुझाई. दोनों काफी हद तक झुलस गए थे, उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है. युवती के बलिया और युवक के वाराणसी के निवासी के तौर पर शिनाख्त हुई है.
सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसके साथी ने SC के सामने खुद को लगाई आग
सांसद अतुल राय के खिलाफ बलिया की रहने वाली पीड़िता ने 1 मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. वाराणसी के एक कॉलेज की छात्रा रह चुकी पीड़िता का आरोप लगाया था कि अतुल राय ने 7 मार्च 2018 को उसे लंका स्थित अपने फ्लैट में अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया था. वहां पहुंचने पर सांसद और उनके साथियों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो भी बना लिया. गिरफ्तारी से बचने के लिए अतुल राय भूमिगत हो गए.
साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान वह गायब ही रहे. इसके बावजूद घोसी सीट से उनकी जीत हुई. सांसद बनने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था. वर्तमान में वह इसी मामले में प्रयागराज के नैनी जेल में बंद हैं। अतुल राय ने भी पीड़िता के ऊपर ब्लैकमेल करने समेत कई आरोप लगाए थे. इसके बाद पीड़िता और उसके परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी मामले में गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था.
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