UP New Challan Rule: यूपी में अब बार-बार यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने वालों की खैर नहीं. उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार तीन बार यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने पर लाइसेंस निरस्‍त करने का निर्देश दिया गया है. इतना ही नहीं लाइसेंस निरस्‍त होने के बाद भी यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने पर उनके वाहन का पंजीयन निरस्‍त कर दिया जाएगा. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुख्‍य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों के साथ की बैठक 
दरअसल, प्रदेश की योगी सरकार सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्‍य से ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों से सख्‍ती से निपटने का मन बना लिया है. मुख्‍य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्‍तों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्‍य सचिव ने कहा कि यह एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर सभी कमिश्नर और डीएम गंभीरता से काम करें. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को समय से उपचार मिल सके इसका भी ध्यान रखा जाए. 


31 दिसंबर तक चलेगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान 
मुख्‍य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के मुताबिक, 15 से 31 दिसंबर तक यूपी सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाया जाएगा. इसका मकसद सड़क हादसों में कमी लाना और यातायात नियमों को लेकर लोगों में जागरूकत करना है. उन्‍होंने बताया कि तेज रफ्तार वाहन चला रहे लोगों का मानक के ऊपर जाने पर चालान किया जाए. 


ऐसी स्थिति में वाहन का पंजीकरण भी निरस्‍त होगा 
इतना ही नहीं तीन बार से अधिक चालान होने पर उनका लाइसेंस निरस्‍त करने का भी नियम बनाया जाए. अगर इसके बाद भी चालक नहीं सुधर रहा है तो तीन बार से ज्‍यादा चालान होने के बाद उसके वाहन का पंजीकरण निरस्‍त कर दिया जाए. बता दें कि अभी तक यूपी में लाइसेंस निरस्‍त करने का कोई प्रावधान नहीं है. यूपी में लाइसेंस बनवाने के लिए महीने भर से ज्‍यादा का समय लगता है. 


Watch: 600 किलो गाय के घी से होगी रामलला की आरती, जोधपुर से अयोध्या पहुंचा शुद्ध देसी घी