प्रयागराज: यूपी के मथुरा में कुछ दिन पहले मृत लोगों को पेंशन देकर लाखों रुपये हड़पने का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति तय करते हुए सीजेएम मथुरा ने पुनर्विवेचना का निर्देश दिया है. बता दें, हाई कोर्ट ने CJM मथुरा से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी थी. अब CJM मथुरा ने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल कर दी है. रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने याचिका को अर्थहीन मानते हुए निरस्त कर दिया है. जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह सुनवाई की.


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गौरतलब है कि  याची माधव सिंह के एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि माधव सिंह जनता अगेंस्ट करप्शन (Janta Against Corruption) का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है. उसने खंड विकास अधिकारी गोवर्धन, ग्राम पंचायत अधिकारी बछगांव, ग्राम प्रधान और सिंडीकेट बैंक प्रबंधक के खिलाफ मिलीभगत और धोखाधड़ी से मृतकों, अपात्र लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पेंशन भुगतान कर लाखों रुपये हड़पने के आरोप में मगोरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. याची ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अंतिम रिपोर्ट तैयार कर मामले को खत्म करनो की कोशिश की. इसके बाद याची ने CJM में आपत्ति दर्ज कराई. 


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बताया जार हा है कि नवंबर 2019 में दाखिल इस अर्जी पर कोई फैसला नहीं लिया गया और उसे लटका कर रखा गया. इसी पर याचिका दायर की गई थी. अब इस मामले में फिर से जांच शुरू होगी. 


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