Shri Krishna Janmabhoomi Mathura dispute case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है. शाही ईदगाह कमेटी ने कुल तीन याचिका दायर की थीं, जिन्हें जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों को हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमों की मेन्टेनबिल्टी पर अपनी संक्षिप्त लिखित दलीलें जमा कराने को कहा है. 


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इन मामलों में होनी थी सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मथुरा न्यायालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर करने, मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद में कोर्ट कमीशन स्टे की मांग, सेवन-इलेवन (पूरा प्रकरण किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है) शामिल हैं. 


आज सुप्रीम कोर्ट में रिकॉल प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई होनी थी. रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रकरण पर हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को इस मामले के सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था.  वाद की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष में फैसला आया था. 


मुस्लिम पक्ष द्वार हाईकोर्ट इलाहाबाद के 26 मई 20023 के आदेश को चुनौती दी गई है, जो केस को ट्रांसफर के लिए किया गया था. जिसमें मुस्लिम पक्ष चाहता था कि वह केस मथुरा में ही चलाया जाए. इसका पुरजोर विरोध मंदिर पक्ष के द्वारा किया गया. साल 2024 वाली याचिका जो हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश 14 दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई, इसमें विवादित परिसर का सर्वे पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई. मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सर्वे नहीं किया जाए.


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