गाजीपुर: बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा व उसके दोनों बेटों अब्बास और उमर के नाम से संचालित गजल होटल पर जल्द ही गाजीपुर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा. बीते गुरुवार को गाजीपुर एसडीएम कोर्ट ने गजल होटल के अवैध निर्माण वाले हिस्से को गिराने का आदेश दे दिया. एसडीएम सदर कोर्ट में दायर प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है. 


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प्रशासन गजल होटल तोड़ेगा और खर्चा भी वसूलेगा
एसडीएम कोर्ट ने मुख्तार की पत्नी और बेटों को एक सप्ताह की मोहलत देकर होटल के अवैध हिस्से को तोड़ने के निर्देश दिए हैं. अगर मुख्तार के परिवार ने 7 दिनों में अपने होटल के अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की तो प्रशासन बुलडोजर चला देगा. साथ ही गजल होटल के अवैध हिस्से को तोड़ने में जो खर्च आएगा उसका भुगतान भी मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों से वसूला जाएगा. 


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बीते 25 जून को गाजीपुर सदर एसडीएम प्रभास कुमार ने महुआबाग स्थित गजल होटल के जमीन की पैमाइश कराई थी. इसमें तमाम अनियमितता मिली थीं. होटल के नक्शे को भी एसडीएम ने निरस्त करते हुए मुख्तार की पत्नी आफसा और दोनों बेटों सहित 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. होटल के जमीन की रजिस्ट्री भी फर्जी पाई गई थी. नक्शे को दो बार में पास कराया गया था, जो गैर कानूनी है. 


हाउसिंग का नक्शा पास कराकर बनवा लिया होटल
एसडीएम जांच में सामने आया था कि गजल होटल के मास्टर प्लान में हाउसिंग का नक्शा पास कराकर उसे कामर्शियल के उपयोग में लाया जा रहा था. इसमें सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके गलत तरीके से निर्माण भी कराया गया था. मुख्तार अंसारी की पत्नी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद एसडीएम कोर्ट ने होटल गिराने का फैसला सुनाते हुए कहा कि एक सप्ताह में भूतल पर 80 फीसदी और प्रथम तल को पूरी तरह से स्वयं गिरा लें. अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रशासन होटल गजल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा.


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