Baghpat News/कुलदीप चौहान: यूपी के बागपत जिले के राजपुर खामपुर गांव में स्थित मस्जिद को अवैध निर्माण बताकर हटाने के लिए प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद दिशा निर्देश जारी किए हैं. तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह की कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए मस्जिद को तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे के आधार पर गिराने का आदेश दिया. मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया और पांच हजार रुपये निष्पादन व्यय का आदेश दिया गया है.


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मस्जिद तालाब का भूमि पर बनाई गई 
यह मस्जिद लगभग 50-60 साल पहले गांव के तालाब की जमीन पर बनाई गई थी. गांव निवासी गुलशेर ने 29 जुलाई को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया. न्यायालय ने इसे अवैध अतिक्रमण मानते हुए तहसील प्रशासन को 90 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके बाद डीएम के निर्देश पर तहसीलदार की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और निर्णय सुनाया गया.


मस्जिद गिराने के लिए बनेगी समिति
इसके आधार पर तहसील प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों की एक समिति का गठन कर मस्जिद गिराने की योजना बनाई है. समिति को गांव में जाकर मस्जिद हटाने के निर्देश दिए गए हैं. इस निर्णय के बाद गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है. 


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