लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शीघ्र होगे निकाय चुनाव होंगे. इस फैसले के बाद एक ओर जहां याचिकाकर्ता राहुल यादव ने ओबीसी कमीशन के काम के तरीके पर सवाल उठाते हुए इसे HC में फिर से चुनौती देने की बात कहीं है. वहीं प्रदेश सरकार  ने सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया है. नगरीय विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी. सरकार सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए शीघ्र ही निकाय चुनाव संपन्न कराएगी. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अगले 2 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी.


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प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के सम्बन्ध में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर 27 मार्च को अहम फैसला दे दिया है. इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी है. प्रदेश सरकार इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती है और उनके द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार भी करती है. नगर विकास मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार  योगी जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में व हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उसके तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी. सर्वोच्च न्यायालय की मंशा व भावना के अनुरूप प्रदेश सरकार निकाय चुनाव कराने की व्यवस्था में आगे बढ़ेगी. 


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सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अगले 2 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव कराने के संबंध में तारीखों का ऐलान करने के लिए प्रकिया पूरी की जाएगी. प्रदेश सरकार आश्वस्त करती है कि निकाय चुनाव में सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए शीघ्र ही निकाय चुनाव संपन्न कराएगी.


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