नैनीताल: हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. महिला ने याचिका दायर कर देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में 9 अगस्त को MLA की पत्नी द्वारा दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने महिला की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय की है.


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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी काउंटर एफिडेविट जमा करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की, लेकिन दबाव में आकर विधायक महेश नेगी की पत्नी की शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया.


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बता दें कि विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता ने एफआईआर में कहा है कि द्वाराहाट में पीड़िता व उसके परिजन उनके पड़ोस में रहते हैं और वो अन्य लोगों की तरह अपनी समस्याएं लेकर अक्सर उनके घर आती रहती थी. महिला का चाल चलन ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने उसके अपने घर आने पर रोक लगा दी थी.


एफआईआर में यह भी कहा गया कि महिला ने भागकर शादी की और उसका अपने पति के साथ कोर्ट में केस चल रहा है. विधायक की पत्नी ने आरोप लगाया कि पीड़िता ने उन्हें फोन कर कहा था कि वो महेश के बच्चे की मां है. उनकी पांच करोड़ रुपये की मांग नहीं मानी गई तो नेगी का राजनीतिक भविष्य बर्बाद करने के साथ परिवार को भी बदनाम कर देगी.


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