पीड़िता व उसके दो अन्य सगे लोगों ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में 9 अगस्त को दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है.
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नैनीताल: द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने के वाली महिला की गिरफ्तारी व एफआईआर को निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर 4 सितम्बर को सुनवाई होगी. पूर्व में एकलपीठ ने महिला व विधायक के बीच हुई वाट्सएप चैट को कोर्ट में पेश करने को कहा था.
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न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मामले पर सुनवाई के लिए प्रार्थना की. जिसके बाद कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए तिथि नियत की है. पीड़िता व उसके दो अन्य सगे लोगों ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में 9 अगस्त को दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की लेकिन दबाव में आकर विधायक महेश नेगी की पत्नी द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता ने एफआईआर में कहा है कि द्वाराहाट में पीड़िता व उसके परिजन उनके पड़ोस में रहते हैं और वो अन्य लोगों की तरह अपनी समस्याएं लेकर अक्सर उनके घर आती रहती थी. महिला का चाल चलन ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने उसके अपने घर आने पर रोक लगा दी थी.
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एफआईआर में यह भी कहा गया कि महिला ने भागकर शादी की और उसका अपने पति के साथ कोर्ट में केस चल रहा है. विधायक की पत्नी ने आरोप लगाया कि पीड़िता ने उन्हें फोन कर कहा था कि वो महेश के बच्चे की मां है. उनकी पांच करोड़ रुपये की मांग नहीं मानी गई तो नेगी का राजनीतिक भविष्य बर्बाद करने के साथ परिवार को भी बदनाम कर देगी.
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