लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में आज (12 सितंबर) से नई बिजली की दरें (Electricity Rates) लागू हो जाएंगी. राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commission) ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में औसतन 12 फीसदी तक इजाफा किया है. शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब फिक्स चार्ज के रूप में 10 रुपये प्रति किलोवाट के साथ ही बिजली के लिए 50-60 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा. 


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किसानों, कॉमर्शियल व औद्योगिक उपभोक्ताओं की जेब पर भी बोझ बढ़ जाएगा. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 3 सितंबर को 2019-20 की बिजली दरों का ऐलान किया था. 


शहरी उपभोक्ताओं की जेब में लगेगा करंट 
1- फिक्स चार्ज पर
पुरानी दरें- 100 रुपये  
नई दरें- 110 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह


 



किसानों की जेब पर बढ़ेगा बोझ
गांवों में घरेलू अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को 400 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह के स्थान पर अब 500 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ेगा. अनमीटर्ड किसानों को 150 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रतिमाह के बजाय अब 170 रुपये प्रति हॉर्स पावर की दर से भुगतान करना पड़ेगा. ग्रामीण क्षेत्रों के मीटर्ड उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज 80 से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह तथा विद्युत मूल्य 3 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 3.35 रुपये प्रति यूनिट किया गया है. 


किसानों को 100 यूनिट तक 3.35 रुपये की दर रहेगी. 100 यूनिट से ऊपर 3.85 से 6 रुपये प्रति यूनिट की दर अलग-अलग स्लैब के लिए तय की गई है.
मीटर्ड निजी नलकूप उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज 60 से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रतिमाह तथा विद्युत मूल्य 1.75 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है.