Noida Property Hike: आज से नोएडा में अब घर और जमीन खरीदना महंगा हो गया है. नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में संपत्ति दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था जिसे अब लागू कर दिया गया है.  प्राधिकरण ने बढ़ी हुई दरों को लागू कर दिया है. आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत आदि संपत्तियों के आवंटन रेट में छह फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसलिए अब शहर में संपत्ति का आवंटन नई दरों पर होगा.


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इन भूखंड की दरों में कोई बदलाव नहीं
व्यवसायिक और कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए भूखंड की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था.  बता दें अथॉरिटी ने शहर के सेक्टरों को ए प्लस से लेकर ई श्रेणी में बांट रखा है.पिछले दिनों लखनऊ में हुई नोएडा प्राधिकरण बोर्ड बैठक में संपत्ति दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था, लेकिन मिनट्स जारी नहीं होने की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था.
 कॉमर्शियल सेक्टर में यह श्रेणी ए से डी तक है.


कॉमर्शियल सेक्टर में A से D तक श्रेणी
अब शहर में संपत्ति का आवंटन नई दरों पर किया जाएगा.  आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत आदि संपत्तियों के आवंटन दर में 6 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है. लखनऊ में आयोजित हुई बोर्ड बैठक के मिनट्स आ गए हैं और इसके आधार पर मंगलवार से ही नई दरों पर आवंटन किया गया.


मेट्रो स्टेशन के पास के सेक्टर की भू-दर 5 फीसदी
इंडस्ट्रियल प्लॉट पर हस्तांतरण शुल्क प्रचलित आवंटन दर का चार फीसदी कार्यशील इकाइयों से लिया जाएगा.  सभी परिसम्पत्तियों की दरों में अतिरिक्त स्थानिक शुल्क पहले की तरह ही होगा.  मेट्रो स्टेशन के पास के सेक्टर की भू-दर पांच फीसदी और एक्सप्रेसवे पर स्थित सेक्टर पर 7.5 फीसदी ज्यादा लिया जाएगा.


आवंटन दर का 2.5 प्रतिशत
आवासीय भूखंडों (Residential plots,), ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल विभाग के प्लाटों पर अंतरण शुल्क प्रचलित आवंटन दर का 2.5 प्रतिशत देना होगा. श्रमिक कुंज के मकानों के लिए हस्तांतरण शुल्क 12,000 रुपये,  ईडब्लूएस एवं एलआइजी भवनों के लिए ट्रांसफर फीस, अंतरण के समय प्रचलित आवंटन दर का 1 फीसदी होगा. बाकी श्रेणी के रेजिडेंसियल भवनों के लिए ट्रांसफर के समय प्रचलित आवंटन दर का 2.5 प्रतिशत लिया जाएगा. संस्थागत क्षेत्र (Institutional sector) की कार्यशील इकाइयों के लिए ट्रांसफर फीस प्रचलित आवंटन दर का 5 फीसदी होगा. commercial department की स्पोर्ट सिटी परियोजना की ग्रुप हाउसिंग परियोजना को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाणिज्यिक भूखंडों हेतु अंतरण शुल्क, अंतरण के समय प्रचलित आवंटन दर का 5 प्रतिशत लिया जाएगा. औद्योगिक एवं संस्थागत विभाग में अकार्यशील इकाइयों के अंतरण की व्यवस्था नहीं है.


ग्रुप हाउसिंग
श्रेणी पुरानी दर नई दर
ए 172680 183040
बी 115130 122040
सी 103620 109840
डी 92120 97650
ई 65250 69170


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