Noida News : नोएडा में रहने वालों अगर आप नए साल पर जश्‍न मनाने का सोच रहे हैं तो जरा रुकिये. गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन शराब के शौकीनों पर नजर गढ़ाए है. अगर नए साल के जश्‍न पर बिना लाइसेंस शराब परोसनी की कोशिश की तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है. 


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शराब पार्टी से पहले जान लें नियम 
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन के मुताबिक, किसी पार्टी और समारोह में अगर बिना लाइसेंस शराब परोसा गया तो उस पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई सार्वजनिक स्‍थल और घर पर होने वाली पार्टियों में बिना लाइसेंस के शराब पार्टी की तो यह नियमों का उल्‍लंघन माना जाएगा.  


बैठक में जागरूक किया जा रहा 
जरूरी बात यह है कि अगर कोई घर पर पार्टी का आयोजन करना चाहता है तो उसे आबकारी विभाग से अस्‍थाई लाइसेंस लेना पड़ेगा. इन नियमों की अवहेलना करना भारी पड़ सकता है. आबकारी विभाग इसको लेकर एक पहल भी शुरू की है. वह आरडब्‍ल्‍यूए और दूसरे संगठनों से बैठक कर जागरूक भी कर रहा है. इसके बाद भी अगर कहीं नियमों का उल्‍लंघन पाया गया तो जेल जाना तय है. 


दो तरह का लाइसेंस दे रहा विभाग 
जिला आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से शराब लाकर बिना लाइसेंस परोस रहा है, तो यह पूरी तरह से अवैध गैरकानूनी होगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा. बता दें कि पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी में उपलब्ध है. 


देनी होगी फीस 
पहली कैटेगरी घरेलू पार्टी की है, जिसमें लोगों की संख्या कम होती है. इसके लिए 4,000 रुपए जमा कर लाइसेंस प्राप्त किए जा सकते हैं. जबकि, दूसरी कैटेगरी में लाइसेंस की फीस 11,000 रुपये है. यह सामुदायिक हॉल, रेस्तरां और भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है.