पीएम आवास से पूरा करना है घर का सपना तो इन 10 बातों का जरूर रखें ध्यान, एक गलती भी पड़ेगी भारी

पीएम आवास ग्रामीण योजना में मुख्यता गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिए है जिसमें सरकार द्वारा ढाई लाख रुपये तक सहायता राशि घर बनाने के लिए दी जाती है, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें जिन्हें पूरा नहीं करने पर आपका आवेदन निरस्त हो सकता है.

प्रदीप कुमार राघव Fri, 06 Sep 2024-9:07 pm,
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पीएम आवास ग्रामीण योजना सर्वे की शुरुआत

पीएम आवास ग्रामीण योजना के लिए आवेदन करने वालों की सत्यता जांचने के लिए सर्वे शुरू होगा, जिसमें अपात्र आवेदनों को तुरंत खारिज किया जाएगा.

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जानकारी का अभाव

इस फैसले का मुख्य कारण जानकारी का अभाव है. कई लोग पात्रता को जाने बिना आवेदन कर देते हैं, जिससे उनके आवेदन खारिज हो जाते हैं.

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आर्थिक सहायता

पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये तक की सरकारी आर्थिक सहायता मिलती है।

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पात्रता की जानकारी

पीएम आवास ग्रामीण योजना के अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायतों में पात्रता व अपात्रता की जानकारी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर वाल राइटिंग कराई जाएगी, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके.

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पात्रता शर्तों का पालन

पीएम आवास ग्रामीण योजना के लिए उन्हीं का आवेदन स्वीकार होगा जो सभी पात्रता शर्तों का पालन करते हैं. अन्य आवेदनों को अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा, और उनके फार्म निरस्त कर दिये जाएंगे.

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आवेदन के लिए अपात्र लोग

पीएम आवास ग्रामीण योजना गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए है इसलिए जिनके पास मोटर या यंत्र संचालित थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, या ₹50,000 से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड है, योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे.

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अन्य अपात्र श्रेणियां

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि पीएम आवास ग्रामीण योजना गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए है, इसलिए सरकारी कर्मचारी, ₹15,000 से अधिक मासिक आय वाले, आयकर और व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले परिवार भी अपात्र होंगे.

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जमीन के स्वामी

जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन होती है साधारणत: वे सम्पन्न ही होते हैं इसलिए  2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि के स्वामी भी योजना के लिए अपात्र होंगे.

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कौन से वर्ग योजना के पात्र

पीएम आवास ग्रामीण योजना के लिए वे ही लोग पात्र माने जाते हैं. जो जो आवासहीन, असहाय, भिखारी, मैला धोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, या वैधानिक रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर हों.

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जानकारी का प्रसार

मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि जानकारी का प्रसार करने से लोग सही आवेदन कर सकेंगे, जिससे उनके आवेदन खारिज नहीं होंगे.

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