यूपी में अब घर बैठे भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, इन 5 आसान स्टेप्स में उठाएं ओल्ड एज पेंशन का लाभ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं. जो लोग बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और ऐसे लोगों को अपने जरूरी और दैनिक खर्चों के लिए किसी पर आश्रित रहना पड़ा इसके लए सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रखी है.
बुजुर्गों के लिए पेंशन
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों का भी ध्यान रखती है. उम्र के इस पड़ाव में उन्हें अपनी दवाई गोली और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है.
कितनी उम्र वाले बुजुर्गों को पेंशन
वृद्धों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रही है, इस योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्धों को मासिक पेंशन दी जाती है
बुजुर्गों को कितनी पेंशन
उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दो वर्गों में पेंशन दी जाती है. 60-79 वर्ष के वृद्धों को ₹1000 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धों को ₹1500 प्रति माह पेंशन मिलती है.
सीधे खाते में आती है पेंशन
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत उन वृद्धों को पेंशन दी जाती है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और वो आर्थिक रुप से कमजोर हैं. यह पेंशन बुजुर्गों को सीधे उनके खाते में ही भेजी जाती है ताकि किसी प्रकार की धांधली न की जा सके.
वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता
कोई भी बुजुर्ग जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और उत्तर प्रदेश का निवासी है वह वृद्वावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है. लेकिन आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.
आवेदन के लिए क्या दस्तावेज
वृद्धावस्था पेंशन के आवदेन के लिए बुजुर्ग के पास उत्तर प्रदेश में रहने का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, और एक हालिया का फोटो होना चाहिए. इसमें से अगर कोई भी एक दस्तावेज नहीं है तो आवेदन नहीं किया जा सकता है.
कैसे करें आवेदन
सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन के सरकारी पोर्टल https://sspy-up.gov.in/HindiPages/oldage_h.aspx पर विजिट करें. इसके बाद Old Age Pension विकल्प चुनें, अब Apply Online विकल्प पर जाकर पेंशन के लिए जरूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट करें.
कितनी आय सीमा
ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले बुजुर्ग की वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹56,460 से कम होनी चाहिए
व्यक्तिगत रूप से कैसे करें आवेदन
आवेदक चाहें तो व्यक्तिगत रूप से भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए उन्हें संबंधित जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा. यहां आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरें और जमा करें. आवेदन पत्र और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पेंशन स्वीकृत की जाती है.
बैंक खाता नहीं है, तो कैसे मिलेगी पेंशन?
अगर आवदेक का बैंक खाता नहीं है तो उसे पहले निकटतम बैंक में खाता खुलाना होगा, जिसके लिए उसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो बैंक में आवेदन फॉर्म के साथ जमा कराने होंगे. बैंक खाता खुलने के बाद आवेदक अपना बैंक खाता विवरण पेंशन आवेदन के साथ संलग्न कर सकते हैं. इसके बाद, पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी.