Rampur News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई है. सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है. अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी है. आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को जमानत मिली है. हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सजा के फ़ैसले पर भी रोक लगाई है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी.


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आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं. फर्जी जन्म प्रमाणपत्र केस में इन तीनों को सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं आजम को डूंगरपुर मामले में भी सात साल की सजा सुनाई जा चुकी है.दरअसल,  डूंगरपुर में आसरा आवास के तहत सरकारी जमीन पर घरों का निर्माण बताकर कई सारे मकानों को तोड़ा गया था. इसके बाद जब राज्य में भाजपा सरकार आई तो इसको लेकर पीड़ितों ने शिकायत दर्ज की. एक दर्जन से मुकदमे दर्ज किए गए. इसमें आजम खां को भी आरोपी बनाया गया.इस केस में तत्कालीन सीओ आले हसन खान, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अजहर खान और एक अन्य आरोपी बरकत अली को भी 5 साल की सजा हुई थी. सभी आरोपियों पर लाखों का जुर्माना भी लगा था.


आजम खां पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. इससे पहले मुरादाबाद के छजलैट प्रकरण में भी आजम खां और अन्य आरोपियों को सजा का ऐलान हुआ था. जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन में हेराफेरी को लेकर भी वो मुकदमों का सामना कर रहे हैं. इसके अलावा उनके खिलाफ पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषणों के केस भी चल रहे हैं. हालांकि देखना होगा कि फेक बर्थडे सर्टिफिकेट मामले में जमानत के बाद उनकी रिहाई हो पाती है या नहीं.


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