अफजाल अंसारी पर फैसला सुरक्षित, गाजीपुर सांसद क्या एक महीने में खो देंगे सीट?
Prayagraj News : अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट पहले ही चार साल की सजा सुना चुका है. सरकार की ओर से चार साल की सजा को और बढ़ाने के लिए अर्जी दी गई थी.
Prayagraj News : गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में आज गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अगले महीने अपना फैसला सुना सकता है. माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सपा सांसद की लोकसभा सदस्या छिन सकती है. बता दें कि अफजाल अंसारी के वकीलों की तरफ से कोर्ट में आज बहस पूरी हो गई. अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट पहले ही चार साल की सजा सुना चुका है. सरकार की ओर से चार साल की सजा को और बढ़ाने के लिए अर्जी दी गई है.
फैसले पर टिका सियासी भविष्य
अफजाल अंसारी के वकील इसका विरोध कर रहे हैं. दयाशंकर मिश्रा, जीएस चतुर्वेदी और उपेंद्र उपाध्याय अफजाल अंसारी की तरफ से कोर्ट में बहस किया. सरकार की तरफ से दाखिल अर्जी पर सरकारी वकीलों की बहस हो चुकी है. अफजाल के वकीलों की बहस खत्म होने के बाद आज सुनवाई पूरी हो गई. इसी के साथ कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया. अब कोर्ट अगले महीने फैसला सुना सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर अफजाल की सजा पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के फैसले पर अफजाल अंसारी का सियासी भविष्य टिका है.
लोकसभा की सदस्यता जा सकती है
अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट अफजाल अंसारी पर सजा का ऐलान करता है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है. इसके साथ ही उन्हें जेल में बंद किया जा सकता है. वहीं, फैसले के बाद गाजीपुर लोकसभा सीट पर दोबारा उपचुनाव होंगे. जेल में जाने के बाद अफजाल अंसारी की सियासी पारी पर भी संकट मंडरा सकते है.
यह भी पढ़ें : बसपा सरकार में हुए CMO हत्याकांड में CBI कोर्ट का फैसला, दोषी शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को उम्रकैद की सजा