RO ARO Paper Leak: मास्टर माइंड राजीव नयन को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
Allahabad High Court: आरओ एआरओ पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मंजूर कर दिया गया है. राजीव नयन के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. एक दिन पहले ही कौशाम्बी पुलिस ने राजीव के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की.
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ-एआरओ पेपर लीक केस के मास्टर माइड राजीव नयन मिश्र को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को मंजूर किया है. बुधवार को पेपर लीक के मास्टर माइंड राजीव नयन को हाईकोर्ट से जमानत मिली. राजीव नयन को प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज केस में जमानत मिली है. जिसके बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाया. जानकारी है कि न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की कोर्ट की ओर से उसे मामले में जमानत दी गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले ही जमानत
यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने दो मार्च को आरओ-एआरओ पेपर लीक केस में प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में एक केस दर्ज किया था जोकि अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. पुलिस की जांच में मास्टरमाइंड के रूप में राजीव नयन मिश्रा का नाम सामने आया था. आरओ-एआरओ परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी को की गई थी. राजीव नयन मिश्रा को मेरठ, नोएडा के साथ ही कौशांबी में दर्ज केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल गई है.
गैंगस्टर एक्ट
वहीं, कौशांबी पुलिस की ओर से आरओ/एआरओ पेपर लीक केस में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा के साथ ही 23 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है. मंझनपुर, कोखराज और प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में कौशाम्बी पुलिस ने दर्ज मामलों को आधार बनाया और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की है.