Prayagraj News : लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्‍त फैसला लिया है. अब नकल करते या कराते कोई पकड़ा गया तो उससे एक करोड़ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही आजीवन कारावास की सजा भी होगी. उत्‍तर प्रदेश सार्वजनिक आध्‍यादेश लागू होने के बाद लोक सेवा आयोग ने यह कदम उठाया है. 28 जुलाई को प्रस्तावित स्टॉफ नर्स 2023 की मुख्य परीक्षा को आधार बनाते हुए लोकसेवा आयोग ने चेतावनी जारी कर दी है. लोकसेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया. 


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परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए उठाया कदम 
दरअसल, यूपी में बड़ी परीक्षाओं पर पेपर लीक, गड़बड़ी और भ्रष्‍टाचार के आरोप लग रहे हैं. ऐसे में लोकसेवा आयोग ने यूपी सार्वजनिक परीक्षा कानून को लागू कर दिया है. लोकसेवा आयोग के नए नियम के मुताबिक, यदि कोई भी अभ्‍यर्थी परीक्षा में अनुचति साधनों जैसे नकल की कोशिश या किसी को नकल कराने की कोशिश, प्रश्‍नपत्र की कॉपी बांटना या छात्रों को प्रश्‍नपत्र का लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते पकड़ा गया तो इसे अपराध माना जाएगा. 


आजीवन कारावास की सजा 
नए कानून के तहत ऐसे लोगों से एक करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही आजीवन कारावास की सजा भी होगी या दोनों हो सकती है. लोकसेवा आयोग ने परीक्षओं में नकल को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया है. कल यानी 28 जुलाई को स्‍टाफ नर्स एलोपैथ की मेंस की परीक्षा होनी है. यह परीक्षा सुबह साढे नौ बजे से दोपहर साढे बारह बजे तक होगी. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. लखनऊ और प्रयागराज में सेंटर बनाए गए हैं. लोकसेवा आयोग ने इसी परीक्षा को आधार बनाते हुए उत्‍तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा कानून लागू कर दिया है. 


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