Azam Khan News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक बड़ी ख़बर आई है. सपा नेता और रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जमानत पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. इसके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी हाईकोर्ट ने आज ही सुनवाई की. आपको बता दें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), और 471 (एक जाली [दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत दोषी ठहराया गया था.


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मामला 2019 का है
मामला 2019 का है, जब शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना वर्तमान में रामपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान और उनकी पत्नी फातिमा ने एक साजिश के तहत अपने बेटे के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं. पहले प्रमाणपत्र में दावा किया गया था कि उनका जन्म रामपुर में हुआ था, जबकि दूसरे में कहा गया था कि उनका जन्म लखनऊ में हुआ था. 


आजम खान की तरफ से उनके वकील हुए पेश                                 
ज्ञात हो कि आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल हुए पेश थे. आजम खान की तरफ से कपिल सिब्बल ने ही कोर्ट में उनका पक्ष रखा. हाईकोर्ट में आजम खान की तरफ से आज बहस पूरी हो गई है और कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिविजन दाखिल कर सभी की जमानत पर रिहाई की मांग की है. मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी जिसमें राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा. 


आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है. एमपी एमएलए कोर्ट के इसी फैसले को आजम खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.


 


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