यूपी में दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रहेगी रोक, हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इनकार
सार्वजनिक तौर पर दुर्गा पूजा मनाने पर यूपी सरकार की ओर से लगाए गए बैन के फैसले पर दखल देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाकर दुर्गा पूजा को सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति मांगी गई थी.
प्रयागराज: यूपी में दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक बरकरार रहेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा का आयोजन सार्वजनिक तौर पर नहीं करने के आदेश जारी किए थे. उन्होंने कहा था कि लोग अपने घरों में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा-अर्चना कर सकते हैं. लेकिन बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दुर्गा पूजा को सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है.
कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने सार्वजनिक सार्वजनिक तौर पर दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क पर कोई भी आयोजन नहीं होगा. कोई जुलूस नहीं निकालेगा और न ही मेला लगेगी लगेगा. लोगों को गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेसिंग मास्क और हाथ धोने के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.
हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक डीएम फैसला लेंगे. हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद यूपी में दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आयोजन हो पाना अब मुश्किल है.
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