Section 144 in Ghaziabad: गाजियाबाद में फरवरी तक धारा 144 लागू, जानें किन-किन चीजों पर रहेगी रोक
Section 144 in Ghaziabad: गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक, श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, 26 जनवरी समेत अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है.
Section 144 Imposed in Ghaziabad: देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के जिले गाजियाबाद में धारा 144 लगाई गई है. यह फैसला गणतंत्र दिवस समेत आगामी त्योहारों व अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए लिया गया है. गाजियाबाद पुलिस के आदेश के मुताबिक, 29 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी.
गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक, श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, 26 जनवरी समेत अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है. पुलिस ने बताया है कि 17 जनवरी को गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, दिनांक 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, दिनांक 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, दिनांक 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस पर्व, दिनांक 14 फरवरी को बसंत पंचमी पर्व, दिनांक 24 फरवरी को संत रविदास जयन्ती, 26 फरवरी को शबे बारात आदि त्योहार / पर्वो एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तथा अतिविशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा के दृष्टिगत कमिश्नरेट गाजियाबाद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने, असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाये जाने के अन्तर्गत धारा 144 लागू की गई है.
यह आदेश 15 जनवरी को अपर जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जारी किया गया है. इस आदेश के मुताबिक, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस/प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे. कोई भी व्यक्ति/समूह, सक्षम प्राधिकारी / संबंधित मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना पर्वो के दौरान कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा. विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा. पर्वों के दौरान डीजे/लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता के सम्बन्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक होगा.
इसके साथ ही कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे जातीय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है, जैसे- चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा आदि लेकर नहीं चलेगा. न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा.
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