लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी 26 मई से सख्त शर्तों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे. हालांकि लखनऊ में स्थित समस्त मॉल पहले की तरह ही पूरी तरह बंद रहेंगे. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आदेश के मुताबिक किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम नहीं चलेगा. कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूर्व की भांति बंद रहेंगे. आपसी सहमति से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 33 फीसद हिस्सा ही खोला जाएगा. जिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट लगे हैं उनमें एक बार में 4 से अधिक व्यक्ति नहीं चढ़ेंगे.


उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 72 नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 244 पहुंचा


शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मालिकों को अपने कस्टमर्स से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तिों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कई बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.


शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी. दुकानदारों को अपने यहां आने वाले प्रत्येक कस्टमर का पूर्ण विवरण रखना होगा. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स  प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे और सातवें दिन नगर निगम के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का काम करना होगा.


WATCH LIVE TV