अयोध्या: श्रीकृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद हटाने और 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक हिंदुओं को देने के लिए मथुरा कोर्ट में दायर सिविल सूट पर अब प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है. राम जन्मभूमि आंदोलन में काफी मुखर और सक्रिय रहे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार (Vinay Katiyar) ने इस मुद्दे पर कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि गर्भ गृह पर शाही मस्जिद बनाया गया है. जमीन पर बल पूर्वक कब्जा किया गया है. ईदगाह का मैदान भी हिंदुओं का है. जब तक आंदोलन चालू नहीं किया जाए प्रशासन जागता नहीं. केस जीत चुके हैं लेकिन अंदर के हिस्से के लिए लड़ाई बाकी है.''


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हम अयोध्या जीत गए, एक और आंदोलन के लिए तैयार हूं:विनय कटियार
विनय कटियार ने आगे कहा, ''कब्जे की लड़ाई अदालत से लड़ा जाए या आंदोलन किया जाए, जो जरूरत होगा वही करेंगे. श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Virajman Civil Suit) के लिए जिन्होंने याचिका दाखिल किया, बहुत अच्छा काम किया. लेकिन सवाल है कि कितने दिन चला पाएंगे? कहा नहीं जा सकता. इसके लिए आंदोलन खड़ा करना होगा. बीजेपी राजनीतिक रूप से काम करेगी. विहिप भी सहयोग करेगी. विनय कटियार आंदोलन के लिए तैयार है. तीन स्थान की मुक्ति की बात कही थी मथुरा, काशी, अयोध्या. अयोध्या जीत गए, मथुरा और काशी के लिए पहले किसपर काम करना चाहिए, विचार करेंगे.''


अयोध्या में ''रामलला विराजमान'', अब मथुरा में ''श्रीकृष्ण विराजमान'' को लेकर कोर्ट में याचिका


कुछ पार्टियां चाहती हैं मंदिर-मस्जिद का विवाद बना रहे: इकबाल अंसारी
वहीं अयोध्या विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी (Iqbal Ansari) का कहना है, ''हम हिन्दू-मुस्लिम विवाद नहीं चाहते. कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि वह मंदिर-मस्जिद का विवाद चाहती हैं, जिससे उनकी रोजी-रोटी चलती रहे. जो काशी-मथुरा की बात कर रहे हैं वे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं. देश की तरक्की रोकना चाहते हैं. कोरोना से रोजगार बिगड़ गया. जाति-धर्म की राजनीति करने वाले देश को देखें. हिन्दू-मुस्लिम का विवाद खत्म करे. उनको भी भगवान के पास जाना है.''


हमने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग किया: वकील रंजना अग्निहोत्री
वहीं ''श्रीकृष्ण विराजमान'' पक्ष की ओर से याचिका दाखिल करने वाली वकील रंजना अग्निहोत्री का कहना है, ''मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है. इसमें भगवान श्रीकृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की बात कही है. हमारे कुछ संवैधानिक अधिकार हैं. उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया है. अब सोमवार को पता चलेगा की इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी.''


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