नई दिल्लीः यूपी के बदायूं के बड़े-छोटे सरकार दरगाह में मानसिक रूप से बीमार लोगों को इलाज के नाम पर जंजीर से बांध कर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है .सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानसिक रूप से बीमार शख़्स को चेन में बांधकर नही रखा जा सकता. ये उनके अधिकारों और उनके सम्मान के खिलाफ है. एक मानसिक रोगी भी इंसान है, उसकी अपनी भी गरिमा है. अगर वो हिंसक भी है, तो उन्हें अकेले रखा जा सकता है, कोर्ट ने कहा कि चेन में बांधना समाधान नही .


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दरअसल बदायूं के बड़े-छोटे सरकार दरगाह में इलाज के लिए मानसिक रूप से बीमार लोगों को ज़ंजीर से बांध कर रखा जाता है. इसके खिलाफ गौरव बंसल नाम के वकील ने याचिका दायर कोर्ट से दख़ल देने की मांग की थी.


कोर्ट ने इस मामले में सोमवार (7 जनवरी) को अगली सुनवाई पर सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में ये भी कहा गया है कि राज्य मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पर अमल नहीं करते. इस पर भी कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.