ज्ञानवापी में मंदिर का दावा कर हिन्दू पक्ष ने पेश की तस्वीरें, ASI सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैराथन सुनवाई
Gyanvapi case : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट तीन अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा. तब तक ASI ज्ञानवापी पर सर्वे नहीं करेगा. तीन अगस्त को कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि ASI सर्वे होना है या नहीं.
Gyanvapi case : ज्ञानवापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को तीन अगस्त तक रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट तीन अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा. तब तक ASI ज्ञानवापी पर सर्वे नहीं करेगा. तीन अगस्त को कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि ASI सर्वे होना है या नहीं. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. हिन्दू पक्ष का कहना है कि तीन अगस्त को हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा.
हिन्दू पक्ष में आएगा फैसला
हिन्दू पक्ष के वकीलों का कहना है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दोनों पक्षों को सुना होगा. हिन्दू पक्ष ने तस्वीरों के माध्यम से सबूत के तौर पर पेश किया. तस्वीरों में दिखाया गया कि मंदिर के ऊपर गुंबद बनाकर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इन सबूतों को आप ट्रायल कोर्ट पर पेश करें. यहां ASI सर्वे होना हा या नहीं, इसपर फैसला लिया जाना है. फिलहाल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
हाई कोर्ट ने AG से पूछे ये सवाल
वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकीलों का कहना है कि होई कोर्ट के फैसला आने में 6 दिन है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि फोटो दिखा कर सबूत नहीं पेश किए जाते. 6 दिनों तक कोर्ट तमाम अध्ययन कर लेगा. मुस्लिम पक्ष का भी दावा है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा. बता दें कि इस दौरान हाईकोर्ट ने एजी से पूछा कि ASI की वैधानिक पहचान क्या है?, इस पर एजी ने पक्ष रखा कि ASI 100 साल पुराना है. इतना ही नहीं ASI सर्वे का मकसद सच पता लगाना है. इमारत को नुकसान नहीं पहुंचेगा. वहीं, मौलाना हाजी महबूब का कहना है कि सरकार से उन्हें उम्मीद नहीं है. सब वोट के लिए किया जा रहा है.
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