आजम खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने मारपीट-डकैती मामले में किया बरी, जानें क्या था डूंगरपुर प्रकरण
Azam Khan News: पूर्व सांसद आजम खान को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. डूंगरपुर डकैती मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. जानें क्या था मामला
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान को बड़ी राहत मिली है. डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. आजम खान सहित अन्य सातों आरोपी बरी हो गए हैं. इस मामले में मंगलवार को ही सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसे आज बुधवार को सुनाया गया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सपा सरकार में डूंगरपुर में आसरा आवास (shelter home) बनाए गए थे. यहां पहले से ही कई लोगों के मकान बने हुए थे, जिन्हें 3 फरवरी 2016 की सुबह तोड़ दिया गया. कहा गया कि ये मटकान सरकारी जमीन पर बने हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई. बीजेपी की सरकार आने पर 25 जुलाई 2019 को इन लोगों ने गंज कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराया. यह मुकदमे 12 अलग-अलग लोगों द्वारा दर्ज कराए गए.
शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर ही पुलिस और सपाइयों ने बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था. इतना ही नहीं उनके साथ मारपीट और लूटपाट की गई. मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त किया गया था. बयानों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन, फिरोज खां, रानू खां, धर्मेंद्र चौहान, आजम खान को आरोपी बनाया था. इसके साथ ही उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी.
जेल में सजा काट रहे हैं आजम
आजम खान अपने बेटे व सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा काट रहे हैं. अक्टूबर 2023 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे को दोषी करार दिया था. इसके साथ ही तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी. फैसला आते ही आजम खान को परिवार सहित कोर्ट से ही जेल भेज दिया गया था.