गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद नगर निगम ने गाजियाबादवासियों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. शहर में रहने वाले जिस भी मकान मालिक ने किसी अपने को खोया है, उनका एक साल का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया गया है. वहीं, बाकी टैक्स पेयर्स को 2021-22 का कर 15% बढ़ाकर जमा करना होगा. उनके लिए इसमें कोई राहत नहीं है. इसी लिए बताया जा रहा है कि प्रदेश के बाकी नगर निगमों के मुकाबले गाजियाबाद का औसतन प्रॉपर्टी टैक्स रेट कम हो सकता है.


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3 साल से नहीं बढ़ाया गया था टैक्स
वहीं, महापौर ने मीडिया को जानकारी दी है कि सर्किल रेट के आधार पर दरें निर्धारित की गई हैं. अब उनको पब्लिश कर लोगों से आपत्तियां मांगी जा रही हैं. आपत्तियां दर्ज होने के बाद सुनवाई होगी और फिर बोर्ड के सामने फैसला लिया जाएगा. वहीं, नगर आयुक्त ने जानकारी दी है कि 2015 में सदन में निर्णय लिया गया था कि हर साल संपत्ति कर में पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी. हांलाकि, बीते 3 सालों में इस टैक्स को बढ़ाया नहीं गया. यह वजह है कि इस साल टैक्स डायरेक्ट 15% बढ़ाया जा रहा है. 


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जल्द जमा करेंगे टैक्स तो मिलेगी छूट
जानकारी के मुताबिक, अगर आप अक्टूबर के अंत तक यह टैक्स जमा कर देते हैं तो आपको 20% तक की छूट मिल सकती है. वहीं, नवंबर या दिसंबर में जमा करने पर आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा और जनवरी-फरवरी में जमा करने पर 10% का. महापौर ने बताया है कि शहर में डेवलपमेंट वर्क पूरा करने के लिए प्रॉप्रर्टी टैक्स में वृद्धि करना जरूरी था. ऐसे में जिन लोगों ने अपने किसी करीबी को खोया है, उनसे कर नहीं लिया जा रहा है, ताकि इस मुश्किल समय में उन्हें कुछ राहत मिल सके.


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