Gyanvapi case Supreme Court Hearing: ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्‍यासजी तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है. . मुस्लिम पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर तत्‍काल रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को कहा है कि वो यथास्थिति बनाए रखें. ताकि हिन्दू पक्ष अपनी पूजा अर्चना और मुस्लिम पक्ष अपनी नमाज जारी रख सके.कोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्ज़िद पक्ष की याचिका पर निचली अदालत के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया. जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगा.


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इस साल 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्‍यासजी तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई थी. मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को इलाहाबाद HC में चुनौती दी थी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा अर्चना की इजाज़त देने वाले वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा था. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जज जेबी पारदीवाल और मनोज मिश्रा की बेंच हाई कोर्ट के 26 फरवरी को दिए फैसले की याचिका पर सुनवाई करेगी. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से याचिका दाखिल की गई है. 


हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
बता दें कि वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी केस में पूजा बहाल के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए व्यास तहखाने में पूजा को जारी रखने के पक्ष में फैसला दिया था. जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. यह तहखाना विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर मौजूद है. 


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