Gyanvapi Third Day Survey: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का काम चल रहा है और रविवार, 6 अगस्त, 2023 को सर्वे का तीसरा दिन है. सुबह 8 बजे सर्वे शुरू हो गया और परिसर में इस काम के लिए 41 सदस्यों की ASI की टीम प्रवेश कर गई है. शाम 5 बजे तक सर्वे का काम किया जाएगा. परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हिंदू चिह्नों को जुटाने में लगा है. सवाल ये है कि आखिर बीते दो दिन के सर्वे में टीम ने क्या कुछ जुटाया है. आइए इस पर एक नजर डालते हैं. 


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तहखाने का भी सर्वे 
एएसआई टीम ने पहले और दूसरे दिन के सर्वे में हिंदू धर्म चिन्हों को जुटाया और एक जगह स्टोर किया है. सर्वे में जीपीआर तकनीक को यूज किया जा रहा है. हिंदू पक्ष के वकील की मानें तो ASI टीम के द्वारा 5 अगस्त को सर्वे के दूसरे दिन परिसर के केंद्रीय गुंबद के हॉल का सर्वे का काम किया गया. फोटोग्राफी और मैपिंग भी इस एरिया का किया गया है. टीम ने तहखाने का भी सर्वे किया जोकि व्यास परिवार के कब्जे वाला है.


हिंदू पक्ष का दावा
तहखाने के सर्वे पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वहां 4 फीट की मूर्ति पाई गई है जिस पर कुछ कलाकृतियां की गई है और 2 फीट का त्रिशूल व 5 कलश भी सर्वे में पाए गए हैं. कमल के चिह्न तहखाने की दीवारों पर होने के हिंदू पक्ष ने दावे किए. हिन्दू पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर की पश्चिम वाली दीवार पर आधी पशु व आधी देवता की प्रतिमा दिखी. सर्वे के दूसरे दिन तहखाने में भी टूटी मूर्तियां व खंभे दिखे. 


पहले दिन का सर्वे
4 अगस्त को हुए जुमे की नमाज के कारण 5 घंटे ही सर्वे का काम किया गया. पहले दिन के सर्वे के काम में पेपर वर्क अधिक किया गया और पूरे परिसर का डिजाइन टीम ने तैयार किया.  परिसर की दीवारों और पास के क्षेत्र से साक्ष्य जुटाए गए. परिसर में जो तीन गुंबद है उसके नीचे व तहखानों के सर्वे की रूपरेखा तय हुई थी और हिंदू स्मृति चिन्हों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी पहले दिन की गई. 


मुस्लिम पक्ष के 5 लोग
ASI टीम की 51 सदस्यों के अलावा, 16 लोगों को इस सर्वे के काम में शामिल होने की अनुमति है जिसमें 9 लोग मुस्लिम और 7 लोग हिंदू पक्ष के हैं. वैसे मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे के पहले दिन कोई शामिल नहीं हुआ पर दूसरे दिन 5 लोग इस पक्ष से भी शामिल हुए थे. 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब अनुमति दी तब जाकर सर्वे का काम दोबारा शुरू किया गया. मुस्लिम पक्ष ने फिलहाल इस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी पर वहां पर भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया.


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