Karauli Sarkar Baba Kanpur: कानपुर में करौली आश्रम में डॉक्टर से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. थाना क्षेत्र बिधनू के अंतर्गत करौली गांव में संतोष सिंह भदौरिया का आश्रम है, जिसे करौली सरकार के नाम से भी जाना जाता है. करौली सरकार के आश्रम में चमत्कार के माध्यम से लोगों के इलाज करने का दावा किया जाता है. झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के माध्यम से इलाज करने के लिए बकायदा लोगों से अच्छी-खासी रकम ली जाती है. 


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करौली बाबा के दरबार का शुल्क (Karauli Baba Kanpur Fees)
1. 100 रुपये- रजिस्ट्रेशन
2. 100 रुपये- अर्जी बंधन (नारियल, अगरबत्ती, फूल आदि)
3. 3,551 रुपये- एक हवन का, 9 हवन करने होते हैं, इन हवनों के बाद ब्लैक मैजिक चिकित्सा, स्मृति चिकित्सा फ्री. 
4. अगर ये 9 हवन एक ही दिन में करवाने हैं तो उस ‘वन डे चिकित्सा’ के लिए 1 लाख 51 हजार रुपये देने होंगे.
5. प्रक्रिया पूरा करने पर पितृ-मुक्ति नि: श़ुल्क होगी. 
6. रुद्राभिषेक करना है तो 5,100 रुपये देने होंगे
7. असाध्य रोग पर महामृत्युंज मंत्र के जाप के लिए 51 हजार रुपए देने होंगे. 
8. बाबा से मिलने का 25 सौ रुपये देना होता है. इसके बाद बाबा जनता के बीच बैठकर समस्या सुनते हैं.  
9. अगर इमरजेंसी में बाबा से मिलना है तो 11 हजार रुपये देने होते हैं. 


क्या है पूरा मामला? 
करौली सरकार पर डॉक्टर से मारपीट का आरोप लगा है. दरअसल, बाबा संतोष सिंह भदौरिया के भक्त सिद्धार्थ चौधरी पेशे से डॉक्टर हैं. इनके पिता भी डॉक्टर हैं. डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने कानपुर के बिधनू खाने में एफआईआर लिखाई है कि वह यूट्यूब में करौली बाबा के बाबा संतोष भदौरिया के वीडियो बहुत देखते थे. उनसे प्रभावित होकर मैं अपने पिता और पत्नी के साथ नोएडा से उनके आश्रम में गया था. 


डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने बताया, 'मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं परेशान रहता हूं तो उन्होंने माइक से फूंक कर कहा "नमः शिवाय". उन्होंने दो बार ऐसा कहा. इसपर मैंने उनसे कहा कि बाबा मुझे इससे कोई फायदा नहीं हुआ. यह सुनते ही बाबा भड़क गये और उन्होंने उनको डांट कर अपने बाउंसरों को बुला दिया और बाहर निकाल दिया. बाबा से आदेश मिलने के बाद बाउंसर सिद्धार्थ को एक कमरे में ले गए. उनका आरोप है कि यहां उनको लोहे की रॉड और हथियारों से मारा-पीटा गया. पिटाई के चलते उनके सिर में गंभीर चोटें भी आई हैं. उन्होंने करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया और उनके साथियों पर धारा 323, 504 और 325 आईपीसी में एफआईआर दर्ज कराई है.


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