Azam Khan: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुना सकती है. कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 16 अक्टूबर तक अपनी लिखित बहस दाखिल करने के लिए आदेश दिया था. ऐसे में आज फैसला आ सकता है. 


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आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था मुकदमा 
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट अब फैसला सुनाएगा. गौरतलब है कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में सपा नेता आजम और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था. यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा है. 


सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आजम खान की याचिका 
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट आजम खान के पक्ष की ट्रांसफर एप्लीकेशन खारिज कर चुका है. आजम ने पत्नी और बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए. अभियोजन की ओर से एएसजी केएम नटराज व एएजी शरण देव ठाकुर समेत अन्य अधिवक्ता पेश हुए. भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केस ट्रांसफर करने की मांग पर आधारित याचिका को खारिज कर दिया. 


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