PM Kisan Nidhi: 2000 रुपये की 8वीं किस्त चाहिए तो फटाफट करा लें रजिस्ट्रेशन, जानिए पूरी प्रक्रिया
पीएम किसान निधि (PM Kisan Nidhi) की अगली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच सरकार भेजेगी. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें.
नई दिल्ली: किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Nidhi) योजना का लाभ आप भी उठा सकते हैं. इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को 6,000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता सीधे खातों में पहुंचाती है. पैसा साल में तीन बराबर किस्त में भेजा जाता है. इस योजना के तहत अब तक कुल सात किस्तें भेजी जा चुकी हैं. पीएम किसान योजना की अगली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच सरकार भेजेगी. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें.
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कैसे करा सकते हैं पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन (PM Kisan Scheme Registration Process)
आप पीएम किसान योजना के लिए बेहद आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या खुद इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं.
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पात्र किसान सबसे पहले PM Kisan की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं.
इसके बाद आपके सामने Farmers Corner का विकल्प दिखाई दे रहा होगा. उस पर जाएं.
यहां 'New Farmer Registration' के विकल्प पर क्लिक करें.
अब अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड, राज्य की जानकारी दर्ज करें.
अब आपके सामने एक फॉर्म आएगा, जिसमें आपको मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी.
इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें. आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा.
आप चाहें तो वेबसाइट पर एप्लीकेशन स्टेटस (Beneficiary Status) जान सकते हैं.
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पीएम किसान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की पात्रता
जो किसान खेती की भूमि का उपयोग कृषि के अलावा किसी दूसरे काम के लिए कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
वहीं कृषि भूमि का मालिक अगर सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
इसके अलावा अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्सपेयर है तो वह भी योजना के लाभ का पात्र नहीं है.
अगर कृषि करने वाले किसान के नाम खेत नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वह इस योजना का पात्र नहीं होगा.
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