यूपी पंचायत चुनाव 2021: इस जिले में रैली-जनसभा नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी, जारी हुआ ये आदेश
अयोध्या में त्रिस्तरीय चुनाव में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए डीएम ने रैली और चुनावी जनसभा पर रोक लगा दी है. प्रत्याशी को एक प्रचार वाहन की परमिशन और सिर्फ 5 लोगों को घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गई है.
मनमीत गुप्ता/अयोध्या: अयोध्या में त्रिस्तरीय चुनाव में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने रैली और चुनावी जनसभा पर रोक लगा दी है. पंचायत चुनाव के प्रत्याशी को अधिकतम एक प्रचार वाहन की परमिशन और सिर्फ 5 लोगों को घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई है.
प्रत्याशियों को कराना होगा नियमों का पालन
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर डीएम ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को इस आदेश का पालन करना होगा. अब चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी चुनावी जनसभा और शक्ति प्रदर्शित करती रैली को नहीं निकल सकेगा. इसके साथ प्रत्याशी सिर्फ एक गाड़ी से ही चुनाव प्रचार कर सकेगा. इसके अलावा उस गाड़ी में निर्धारित 5 लोग ही प्रत्याशी के साथ चल सकेंगे . जो घर घर जा कर चुनाव प्रचार करेंगे .
नियमों का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने इस आदेश को बुधवार को जारी किया है. साथ ही सम्बंधित चुनाव अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें. यदि कोई इसका पालन नहीं करता है तो चुनाव के नियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए. आपको बता दें कि इन दिनों अयोध्या में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है.
प्लास्टिक सामग्री पर भी लगी है रोक
इसके अलावा चुनाव प्रचार के के दौरान प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है. प्लास्टिक पर छपी प्रचार सामग्री को बैन किया गया है.
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