Forceful retirement in UP: उत्तर प्रदेश में 50 साल की उम्र पूरी करने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों (employees of electricity department) को हैरान कर देने वाली खबर आई थी, उन्हे जबरन रिटार्डमेंट दे दिया जाएगा. लेकिन अब हैरान होने की जरूरत नहीं है. 50 साल से ऊपर के समूह ग और घ के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने की शिकायत के बाद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने फटकार लगाई है. साथ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एम डी के मनमाने आदेश को निरस्त कर दिया गया है. 


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बता दें कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एम डी आदेश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन अपने 50 साल की उम्र पार कर चुके कार्मिकों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन (Evaluation) करेगी. जो भी इस मूल्यांकन में फिट नहीं होंगे उन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement) दी जाएगी. इस आदेश के बाद सभी बिजली कंपनियों में इस उम्र से ज्यादा लोगों की कार्यक्षमता के मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी है.  


विद्युत विभाग के कर्मचारियों को "स्क्रीनिंग" के द्वारा रिटायर करने का आदेश जारी किया गया है. मूल्यांकन के बाद शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी. जो अनफिट होंगे उन्हें शासनादेश में दी गई व्यवस्था के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी.


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