Up Rules Change 1st October 2024: एक अक्टूबर यानी आज से कई नियम बदल गए हैं. आपको इन नियमों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए. क्योंकि अगर आप इन बदले हुए नियमों से अनजान रहे तो आपको परेशानी हो सकती है. कई ऐसे नियम हैं जिनमें हर महीने बदलाव होता है. साथ ही बैंकिंग से जुड़ी कई कंपनियां महीने के बीच में कुछ बदलाव करती हैं. ज्यादातर नए नियम महीने की एक तारीख से लागू होते हैं. ऐसे में इस बार भी कई नियम एक तारीख से लागू हो गए हैं. आइए जानते हैं इन 7 नए नियमों के बारे में.


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1. यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway Toll Tax)
1 अक्टूबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर जाना महंगा हो गया है. यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स आज से बढ़ा दिया गया है. नई दरों में दुपहिया, थ्री-व्हीलर और रजिस्टर्ड ट्रैक्टर के लिए 247.50 रुपए वसूले जाएंगे. वहीं, कार, जीप, वैन और हल्के वाहन के लिए 486.75 रुपए एवं बस-ट्रक से 1,542.75 रुपए वसूल किए जाएंगे.


2. राशन कार्ड (Ration Card)
जिन राशन कार्ड धारकों ने अब तक अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराया है. वह 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी अपडेट करवा सकता हैं. अब सरकार ने इस काम को पूरा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 कर दी है. जिससे पूर्ति विभाग कर्मियों ने भी राहत की सांस ली है. साथ ही उपभोक्ताओं को भी समय मिल गया है. इससे पहले 30 सितंबर 2024 इस काम की आखिरी तारीख थी.


3. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
1 अक्टूबर, 2024 से पैन-आधार से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है. पैन अलॉटमेंट के लिए आवेदन फॉर्म और इनकम टैक्स रिटर्न में आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा. सरकार ने डुप्लीकेशन को रोकने के लिए यह कदम उठाया है. वहीं, UIDAI ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन 14 दिसंबर 2024 कर दी है.


4. इनकम सर्टिफिकेट (Income Certificate)
1 अक्टूबर से इनकम सर्टिफिकेट देना जरूरी हो गया है. अगर कोई एम्प्लोयी इनकम सर्टिफिकेट नहीं देता है तो ऐसे में उसकी सैलरी होल्ड हो जाएगी. वहीं, आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया था, जो एक अक्टूबर से लागू हो गए हैं. अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से आपको एक साल में 10,000 से ज्यादा की आय हो रही है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा.


5.TRAI के नए नियम
1 अक्टूबर से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नए नियम लागू कर दिए हैं. नए नियमों के बाद जियो, एयरटेल, वीआई और BSNL ग्राहकों को नई सुविधा मिलने वाली है. 1 अक्टूबर से कम्यूनिकेशन के लिए सिर्फ सुरक्षित यूआरएल बेस्ड या फिर ओटीपी लिंक ही मैसेज में सेंड किए जाएंगे. 30 सितंबर तक टेलिकॉम कंपनियों को 140 सीरीज से शुरू होने वाले टेलिमार्केटिंग कॉल्स को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया गया है. दरअसल, TRAI की तरफ से फ्रॉड और स्कैम को रोकने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. TRAI ने स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे स्पैम कॉल्स की अलग से लिस्ट तैयार करने को कहा है.


6. बदली स्कूल की टाइमिंग (UP Schools Timing)
1 अक्टूबर से परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे. जबकि राजकीय माध्यमिक स्कूल व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल सुबह 09:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक खुलेंगे. अब तक स्कूल ग्रीष्मकाल के लिए निर्धारित समय के अनुसार खोले जा रहे थे. इसके अलावा डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए छात्रों को स्कूल में फुल आस्तीन की यूनिफार्म पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं.


7. समान नागरिक संहिता
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता भी अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही लागू हो जाएगी. इसके तहत लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. वसीयत, गोद लेने और तलाक जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा.


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