Azam Khan: आजम खां को एक और राहत, डूंगरपुर मामले में सपा नेता समेत चार बरी
Azam Khan: सपा नेता आजम खां समेत चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में MP MLA कोर्ट ने बरी कर दिया हैं. डूंगरपुर बस्ती मामले के एक मुकदमे में एसपी नेता को रामपुर कोर्ट से मिली बड़ी राहत मिली है.
रामपुर: डूंगरपुर बस्ती मामले के एक मुकदमे में आज आज़म खान को रामपुर कोर्ट से मिली बड़ी राहत मिली है. एमपीएमएलए कोर्ट ने आज़म खान, फ़साहत खान शानू, शाहजेब खान, बरकत अली ठेकेदार, ईमरान, इकराम, परवेज़ और फिरोज़ सभी को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. सपा नेता आजम खां समेत चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में MP MLA कोर्ट ने बरी कर दिया हैं. सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं.
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आजम के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज
बता दें कि 2019 में डूंगरपुर मामले में 13 मुकदमें दर्ज हुए थे. आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे. मामला 6 दिसम्बर 2016 का है. इस मामले में सपा नेता आजम खान, बरकत अली ठेकेदार, शाहजेब खान, फ़साहत अली शानू,इमरान और इकराम के खिलाफ सुनवाई की चल रही है. पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है और सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.
सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान
सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं. बस्ती निवासी एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. इससे पहले 30 मई को डूंगरपुर केस से ही एक मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया था. 10 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया था.
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