Budget 2024 Live Updates in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया है कि उनकी सरकार में टैक्स ढांचे को बेहद आसान और सरल रखा गया है. इनकम टैक्स में काफी छूट दी गई है. सात लाख रुपये तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं होगा. ये नई आयकर प्रणाली के तहत लाभ मिलेगा. कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22 फीसदी किया गया है. 


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इस साल जीएसटी बढ़कर 1.66 लाख करोड़ प्रति माह तक पहुंच गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश के सामने बजट पेश कर रही हैं. चुनावी साल होने की वजह से इस वजट की काफी चर्चा हो रही है. इस बजट ने किसानों और मिडिल क्लास को काफी सारी उम्मीदें हैं. हर साल बजट में आम आदमी को जिन चीजों का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, वो ये कि टैक्स में कोई राहत मिली है या नहीं. इस बार भी बजट से मिडिल क्लास को काफी सारी उम्मीदें हैं. सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री इस बजट (Budget 2024) में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती हैं. इसमें 10 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. 


टैक्स स्लैब में होगा बदलाव?
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस साल 2024 के बजट में टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए बजट में इनकम टैक्स स्लैब में चेंज दिखाई दे सकता है. हालांकि, बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा. ओल्ड टैक्स रिजीम यानी पुरानी कर प्रणाली की बात करें तो मौजूदा पुरानी कर प्रणाली की बात करें तो इनकम टैक्स के कुल 5 स्लैब हैं. इनमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कैटेगरी में आती है. इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स है. 


नए टैक्स रिजीम में क्या हैं टैक्स स्लैब?
नए टैक्स रिजीम में आपको 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और कॉरपोरेट एनपीएस में जमा किए गए पैसों पर टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा आपको कोई छूट नहीं मिलती है. नए टैक्स रिजीम में कुल 6 स्लैब हैं. आइए जानते हैं अभी इसमें क्या हैं टैक्स स्लैब रेट.


नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा.
3-6 लाख रुपये तक की सैलरी पर 5 फीसदी टैक्स लगता है, लेकिन कुल टैक्सबेल इनकम 7 लाख रुपये से कम होने पर 87ए के तहत रिबेट मिल जाएगी.
6-9 लाख रुपये तक की सैलरी पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा, लेकिन 7 लाख से कम टैक्सेबल इनकम हुई तो आप फायदे में रहेंगे. 
9-12 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्स लिया जा रहा है.
12-15 लाख रुपये की सैलरी पर आपको 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
वहीं 15 लाख रुपये से अधिक की सैलरी पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा.