Rampur News: रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां पर आरोप तय किए हैं. उन पर और अन्य छह लोगों पर गवाह को धमकाने का आरोप है, मामला 17 अगस्त 2022 का है, जब बेरियान निवासी नन्हे ने शहर कोतवाली में आजम खां समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.


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नन्हे का आरोप 
नन्हे का आरोप है कि वह डूंगरपुर के एक केस में वादी है और कुछ लोग उसके घर आए, जिन्होंने उसे आजम खां के पक्ष में गवाही न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. मामला अब एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में लंबित है.


उनकी पहली पेशी थी
पहले उन्हें 15 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन राज्यपाल के दौरे के चलते वह पेश नहीं हो सके थ. कोर्ट ने अब उन्हें 21 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है. वह पिछले एक साल से सीतापुर जेल में बंद हैं. यह उनकी पहली पेशी थी, जब से उन्हें अपने बेटे के जन्म प्रमाणपत्र मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है.


धारा 147, 195A, 506 और 120B
कोर्ट ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 195A, 506 और 120B के तहत मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं. कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही तय की जाएगी.


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