EPFO Latest News: केंद्र सरकार ने हाल ही में PAN 2.0 लागू किया था और इसी तर्ज पर EPFO 3.0 लाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है.जिसके बाद कर्मचारी अपने पीएफ में ज‍ितना चाहें पैसे जमा करवा पाएंगे और पेंशन का पैसा एटीएम से निकालने की भी व्‍यवस्‍था की जाएगी. आइए जानें क्या क्या बदलेगा.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

EPFO 3.0 लागू होने पर क्या होंगे बदलाव
माना जा रहा है कि EPFO 3.0 लागू हुआ तो प्रॉविडेंट फंड में बेसिक वेतन का 12 प्रतिशत योगदान देने की सीमा को कर्मचारियों के लिए खत्म किया जाएगा. ऐसा होने पर जितना चाहे उतना पेंशन जमा करवाया जा सकेगा. पीएफ में जमा पैसे को कर्मचारी एटीएम से निकाल पाएंगे औरपीएफ के लिए ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन आवेदन जैसे झंझट नहीं होंगे. 


ज्‍यादा कॉन्‍ट्रीब्‍यूट की अनुमति होगी?
EPFO अकाउंट होल्डर की बेस‍िक सैलरी का 12 प्रतिशत ईपीएफ अकाउंट में फिलहाल जमा किया जाता है. एम्‍पलायर द्वारा भी कर्मचारी के पीएफ में राशि जमा की जाती है जिसमें 8.33 प्रतिशत ईपीएस-95 (EPS-95) में चला जाता है और बाकी का 3.67 प्रतिशत राशि EPFO अकाउंट में जाता है. वैसे जल्द बड़ा बदलाव इसमें भी लाया जाए इसकी संभावना है. कर्मचारियों को पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार जल्‍द ही ईपीएस-95 में ज्‍यादा कॉन्‍ट्रीब्‍यूट करने की अनुमति दे ऐसी संभव है. पीएम कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन बढ़ाने पर इसका असर पड़ सकता है.


पीएफ कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन ल‍िम‍िट हटेगी?
मीडिया रिपोर्ट पर गौर करें तो पीएफ कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के ल‍िए सरकार लागू 12 प्रतिशत की ल‍िम‍िट को हटा सकती है और तो और कर्मचार‍ियों को अपनी सेविंग के हिसाब से  कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन भी मिल सकता है. इसके अंतर्गत कर्मचारी जितना चाहे पीएफ जमा करवा पाएगा. वैसे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसमें सैलरी के मुताबिक ही तय किया जाएगा. ईपीएफ खाताधारकों को एक डेबिट कार्ड भी मिल सकता है. वह अपना पीएफ का पैसा इसी कार्ड से एटीएम से निकाला जा सकेगा. पीएफ में जमा रकम में से 50 प्रतिशतराशि निकालने की व्‍यवस्‍था भी दी जा सकती है. 


और पढ़ें- राशनकार्ड खो गया हो तो न लें टेंशन, मोबाइल दिखाकर भी राशन मिलेगा 


और पढ़ें- Jan Aushadhi Kendra Kaise Khole: जन औषधि केंद्र कैसे खोलें?, कम लागत में शुरू करें मुनाफे वाला कारोबार