UP Samuhik Vivah Yojana 2023 : आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यूपी सरकार ने कई योजनाएं संचालित की हैं. इन्‍हीं में से एक है मुख्‍यमंत्री सामूहिक विवाह योजना. इस योजना के जरिए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर व गरीब परिवार की बेटियों की शादी में मदद करती है. ऐसे में अगर कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो आसानी से आवेदन कर लाभान्वित हो सकता है. तो आइये जानते हैं कैसे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. 


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यहां करें आवेदन 
प्रदेश की योगी सरकार मुख्‍यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए सामूहिक विवाह की वेबसाइड shadianundan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले वेबसाइड पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इसके बाद सामूहिक विवाह अनुदान योजना फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी. 


ये दस्‍तावेज जरूरी 
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ जरूरी कागजात की भी जरूरत पड़ती है. इसके लिए वर-वधु यानी लड़के और लड़की की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए. साथ ही वर और वधू का आधार कार्ड भी होना चाहिए. इसके अलावा दोनों का जन्‍म प्रमाण पत्र, वधु का बैंक अकाउंट डिटेल, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए. 


क्‍या मिलता है लाभ  
सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए वर-वधू को प्रदेश का नागरिक होना आवश्‍यक है. इसके अलावा इस योजना का लाथ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग ही उठा सकते हैं. यानी 2 लाख रुपये वार्षिक आय वाले ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. योजना के तहत सरकार की ओर से 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं. इसमें 35 हजार रुपये विवाह बंधने पर कन्‍या के खाते में भेजे जाते हैं. दस हजार रुपये का उपहार दिया जाता है. बची राशि विवाह की रस्‍म में खर्च की जाती है. 


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