New Rule for Scholarship: उत्तर प्रदेश में छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति में किसी प्रकार का घपला या गड़बड़ी ना हो सके इसके इसके सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने छात्रवृति के नियम बदल दिये हैं. पहले चरण में यह नियम अभी केवल दशमोत्तर छात्रवृति योजना यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के समूह एक के पाठ्यक्रमों के लिए बदले गए हैं. बताया जा रहा है कि अगले शैक्षिक सत्र 2025-2026 से ये सभी पाठ्यक्रमों के लिए बदल दिये जाएंगे. विभाग के नए नियम के तहत आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है.


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उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप के लिए नए नियम:


पहले चरण में शामिल पाठ्यक्रम:
 * इंजीनियरिंग और मेडिकल (एमबीबीएस और बीडीएस सहित)
 * कृषि विज्ञान
 * पशु चिकित्सा विज्ञान
 * कानून
 * फार्मेसी
 * शिक्षा
 * एमबीए/एमबीए


आइये आपको बताते हैं कि दशमोत्तर छात्रवृति मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के समूह एक  के लिए नए नियम क्या हैं. 


* बायोमेट्रिक उपस्थिति: इन पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है.
 * ऑनलाइन आवेदन: छात्रवृत्ति के लिए आवेदन अब केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे.
 * आय सीमा: छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए, छात्रों के परिवार की वार्षिक आय ₹ 6 लाख से कम होनी चाहिए.
 * मेरिट आधारित: छात्रवृत्ति अब केवल मेरिट के आधार पर दी जाएगी.
 * सामाजिक-आर्थिक स्थिति: सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी.



यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये नए नियम अभी भी प्रारंभिक चरण में हैं और इनमें बदलाव हो सकते हैं. नवीनतम अपडेट के लिए, छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या शिक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए.
यहां कुछ उपयोगी लिंक दिए गए हैं:


 * उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल: https://scholarship.up.gov.in/


 * उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग: https://basiceducation.up.gov.in/en


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