NHAI Toll Plazas Rules: अगर आपभी नेशनल हाईवे या एक्‍सप्रेस वे पर सफर करते हैं तो एनएचएआई (NHAI) के नियमों से वाकिफ होना चाहिए. कई बार यह आपको फायदे में पहुंचा सकती है. साथ ही आपका समय भी बचा सकती है. इन्‍हीं में से एक है फास्‍टैग (FastTag) से जुड़ा नियम. 


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एनएचएआई के नियम पहुंचा सकते हैं फायदा 
दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल प्‍लाजा पर ट्रैफिक कम करने और जाम से मुक्ति के लिए फास्‍टैग सुविधा शुरू किया. फास्‍टैग के जरिए आप हाईवे के टोल प्‍लाजा पर बिना रुके जा सकते हैं. 26 मई 2021 को टोल प्‍लाजा पर बिना शुल्‍क दिए वाहन निकालने संबंधित एक नियम भी पारित किया था.  


क्‍या कहता है NHAI का ये नियम?
इसके तहत टोल प्‍लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए. ताकि टोल प्‍लाजा पर ट्रैफिक बिना रोक-टोक गुजर सके. टोल प्लाजा से 100 मीटर की दूरी दिखाने के लिए हरेक टोल लेन पर एक पीली पट्टी होती है. ऐसे में अगर आपकी गाड़ी 100 मीटर से ज्‍यादा लंबी लाइन में फंसी है तो आप बिना टोल चुकाए जा सकते हैं. 



NHAI हेल्‍पलाइन नंबर 
इस स्थिति में टोल प्‍लाजा पर तैनात कर्मी आपको रोक भी नहीं सकते. किसी भी समस्‍या के लिए आप एनएचएआई की हेल्‍पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क कर सकते हैं. 


घर पास होने पर उठाएं इस सुविधा का लाभ 
इसके अलावा एनएचएआई आपको टोल टैक्‍स में छूट की सुविधा देता है. अगर आपका घर किसी टोल प्‍लाजा के पास है तो वहां से गुजरने के लिए मासिक पास बनता है. लोकेशन के आधार पर टोल टैक्‍स पास के रेट अलग-अलग हो सकते हैं. 


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