Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस अब और आसान होने जा रही है. उत्तर प्रदेश के लोगों को परिवहन विभाग बड़ी राहत देने वाला है. अगर आपने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अपने जिले से बनवाया है तो भी आप परमानेंट डीएल किसी दूसरे जिले में बनवा सकेगा. इससे उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर रह रहे हैं. 


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दूसरे शहरों में रहने वालों को फायदा
मान लीजिए कि हरदोई का कोई शख्स लखनऊ में रह रहा है. उसने लर्निंग लाइसेंस हरदोई में बनवाया है. वह परमानेंट डीएल को लखनऊ से बनवाना चाहता है तो इसकी सहूलियत उसे मिलेगी. इससे डीएल बनवाने वाले का टाइम और पैसा दोनों बचेंगे. खासकर उन लोगों को फायदा मिलेगा जो नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहरों में रह रहे हैं. हालांकि अभी तक इस सिस्टम को आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया है.


पैसा-टाइम दोनों बचेंगे
बता दें कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को बड़ी सहूलियत मिली है, कोई भी शख्स कहीं से आधार की डिटेल डालकर लर्निंग लाइसेंस ले लेता है लेकिन परमानेंट लाइसेंस बनवाने की सुविधा किसी भी जिले में बनवाने की नहीं है. लर्निंग लाइसेंस बनने के 1 महीने बाद इसे परमानेंट कराना होता है. अभी दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों को पैसा और समय दोनों बेवजह खर्च करने होते हैं. यह व्यवस्था लागू होने से लोगों को फायदा मिलेगा.


ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई
-  सबसे पहले परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा. 
- इसके बाद आप जिस राज्य के निवासी हैं, उसको सेलेक्ट करें.
-  लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर जाकर नए लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के विकल्प पर क्लिक करें.
- अब आपको लर्नर लाइसेंस का अप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. 
-  सारी डिटेल सही तरीके से भरने के बाद इसे अगले बढ़ने के बटन पर क्लिक करें.
-   ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स लेकर और फीस की पर्ची लेकर जो तारीख मिले, उस पर आरटीओ ऑफिस जाएं.


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