PF Claim : देश में सात करोड़ से भी ज्यादा भविष्य निधि अंशधारक (EPFO) हैं, इसमें संगठित क्षेत्रों के कामगारों की अरबों रुपये की गाढ़ी कमाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में लगी हुई है. पीएफ खाताधारक इसी आस में रहते हैं कि मुसीबत के वक्त वो इस पूंजी का इस्तेमाल कर सकेंगे. लेकिन जब ऐन वक्त पर पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो वो ठगा सा महसूस करता है. ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों ही तरह से क्लेम पर ऐसी समस्याएं आती हैं. भविष्य निधि कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद बार-बार क्लेम रिजेक्ट होने की शिकायतें बढ़ी हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. 


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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपनी सभी रीजनल पीएफ ऑफिस को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि छोटी-मोटी त्रुटियों के आधार पर पीएफ क्लेम खारिज न किया जाए. भविष्य निधि से इलाज, बेटे-बेटियों की शादी, पढ़ाई या अन्य जरूरतों के लिए पैसा निकालने के लिए दाखिल दावों का तुरंत निपटारा किया जाए. पीएफ अकाउंटहोल्डर EPFO Complaint (शिकायत) भी दर्ज करा सकते हैं. ईपीएफओ को टोलफ्री नंबर 1800118005 (Tollfree Number) या ईपीएफओ हेल्प से सहायता ले सकते हैं. 



ईपीएफओ ने कहा है कि एक ही क्लेम को बार-बार अलग-अलग कारणों से खारिज करना ठीक नहीं है. कर्मचारियों को धन निकासी की सुविधा का नियम शर्तों के अनुरूप इस्तेमाल करने का अधिकार है. दिशानिर्देशों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि किसी भी पीएफ क्लेम के एप्लीकेशन की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए.


अगर किसी आधार या कई कारणों से पीएफ अंशधारक का दावा खारिज होता है तो उसे एक बार में ही सारी जानकारी दी जानी चाहिए. पीएफ क्लेम हर बार अलग-अलग वजहों से नहीं ठुकराया जाना चाहिए. क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों को हर माह खारिज दावों के मामले और क्लेम की गई धनराशि कारणों सहित मंडल कार्यालय को भेजनी होगी. 


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