कन्या विवाह पर 20 हजार देगी यूपी सरकार, जानें कौन, कहां और कैसे कर सकते हैं आवेदन

पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार 20 हजार रुपये का अनुदान देती है. आइये इस लेख में आपको बताते हैं कि पात्र परिवार कैसे सरकार की शादी अनुदान योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटी या बहन की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

प्रदीप कुमार राघव Thu, 14 Nov 2024-5:29 pm,
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गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकारी अनुदान

अगर आप पिछड़े वर्ग से आती हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आप अपनी बेटी या बहन की शादी के लिए सरकार की शादी अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं.  इस योजना के तहत आर्थिक रुप से पिछड़े परिवारों को कन्या की शादी के लिए सरकारी अनुदान दिया जाता है

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योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय कितनी

इस योजना के तहत आवेदक परिवार की वार्षिक आय सीमा का पालन अनिवार्य है. ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू 46080.00 और शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू 56460.00 निर्धारित है.

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आय और उम्र का प्रमाण पत्र

आवेदक को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और उम्र का प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है. वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होतीहै. 

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शादी के लिए कितना अनुदान मिलता है

इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को शादी के लिए रू 20000.00 से दिये जाते हैं. शादी के लिए आवेदन उसी वित्ती वर्ष में करना आवश्यक है जिसमें शादी की जानी है. 

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, और बैंक पासबुक अनिवार्य हैं. पासबुक में खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए. 

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कितनी होनी चाहिए आयु

योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की आयु सीमा का भी ध्यान रखा गया है. कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए.  विवाह का कार्ड या प्रमाण पत्र के रूप में शादी का साक्ष्य भी आवश्यक दस्तावेजों में से एक है.

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कहां करे ऑनलाइन आवेदन

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है, और इसे http://shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है. आवेदन शादी के तीन माह पूर्व या शादी के तीन महीने बाद भी किया जा सकता है. 

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कैसे करें योजना के लिए रजिस्ट्रेशन

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता (माता/पिता/अभिभावक) को आधार नंबर के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.  आधार प्रमाणीकरण के बाद ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है.

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आधार ई-केवाईसी अनिवार्य

वित्तीय वर्ष 2024-25 से आवेदनकर्ता और पुत्री दोनों का आधार ई-केवाईसी से जुड़ा होना चाहिए. इस प्रक्रिया के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता है ताकि ओटीपी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके.

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ऑनलाइन अपलोड किया जाते हैं दस्तावेज

आवेदन भरते समय शादी का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, और अन्य जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. आवेदन को फाइनल सबमिट करने से पहले आवेदक किसी भी गलती को सुधार सकता है. लेकिन एक बार आवेदन फाइनल सबमिट हो जाने के बाद उसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा.

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Disclaimer

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

 

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