परिवार के मुखिया की मृत्यु पर यूपी सरकार देती है 30 हजार रुपये, अभी ऐसे करें आवेदन
Rashtriya Parivarik Labh Yojana: परिवार के मुखिया की मृ्त्यु पर उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. आइये आपको बताते हैं इस योजना के लिए कैसे, कहां और किन दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जाता है.
Rashtriya Parivarik Labh Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rastriya Pariwarik Labh Yojana) उन परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है जो अपने मुखिया को खो चुके हैं. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसका उद्देश्य उन परिवारों को सहारा देना है जिनका भरण-पोषण करने वाला कोई नहीं बचा है. सही दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है.
योजना के तहत लाभ और पात्रता
इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवार शामिल होते हैं. पहले इसके तहत 20,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे 2013 में बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया.
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
2. मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
3. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
4. योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन मृत्यु के एक साल के भीतर किया जाना चाहिए.
इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं.
- आधार कार्ड
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र (अस्पताल, नगर पंचायत, या तहसील से मान्य)
- आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा जारी)
- पहचान और निवास प्रमाण पत्र
- मृतक का आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल (राष्ट्रीय बैंक में खाता)
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
- सभी दस्तावेज सही फॉर्मेट (JPEG/ PDF) में और 20 KB से अधिक के नहीं होने चाहिए.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016 में इस योजना का आवेदन ऑनलाइन करने का प्रावधान शुरू किया. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सरल है जो इस प्रकार है.
1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की वेबसाइट (https://nfbs.upsdc.gov.in/) पर जाएं.
2. नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें.
3. मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें.
4. फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट लेकर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर तीन दिनों के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करायें.
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
यदि आप अपने आवेदन का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र की स्थिति विकल्प पर क्लिक करें. आवश्यक जानकारी भरने के बाद आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी.
निर्णय और भुगतान
-आवेदन के 30 दिनों के भीतर संबंधित विभाग द्वारा निर्णय ले लिया जाता है. स्वीकृति के बाद 30,000 रुपये की धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.
-ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के 75 दिनों के बाद भुगतान जनपद स्तर पर नहीं किया जा सकता. ऐसे मामलों में जिला अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के आदेश से ही आगे की प्रक्रिया पूरी होती है.
योजना का उद्देश्य
यह योजना उन परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करती है जो किसी दुखद परिस्थिति में अपने परिवार के मुखिया को खो देते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन में स्थिरता लाना है.
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. ज़ी यूपीयूके इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि नहीं करता.
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