Damaged Currency Notes Exchange: गलती से अगर घूमते-फिरते कटे-फटे नोट आप तक पहुंच जाए तो घबराइएगा मत. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इसका समाधान तलाश लिया है. कटे-फटे नोटों को लेकर आरबीआई के कुछ नियम-कानून हैं, जिसके तहत लोग बड़ी आसानी से कटे-फटे और चिपके नोटों को बदल सकते हैं.


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जान लें आरबीआई के नियम कानून
खराब, कटे-फटे या गंदे नोट, जिनपर कोई दाग हो या जिसके नंबर गायब हो गए हों, या ऐसे नोट जिनके दो टुकड़े हो गए हैं, वह कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा या आरबीआई कार्यालय में जाकर बिना किसी फार्म को भरे नोट बदल सकते हैं. 


ऐसे बदलें फटे या गंदे नोट 
इसके लिए सबसे पहले आपको केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जाना पड़ेगा. यहां नोट को सभी विवरणों के साथ ‘ट्रिपल लॉक रिसेप्टेकल’ (TLR) नामक बॉक्स में जमा करना होगा. इसके बाद कटे-फटे नोटों को जमा करने के लिए आवश्यक विवरण, जैसे नाम, पता, बैंक खाता संख्या और जमा किए गए नोटों के मूल्यवर्ग बताने हैं. इसके बाद उपरोक्त विवरण और नोट को बंद लिफाफे में जमा करना होगा. इसके बाद पैसे आपके खाते में पहुंच जाएगा. 


नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते बैंक 
आरबीआई के दिशा-निर्देश के मुताबिक, अगर कोई बैंक आपके कटे-फटे नोट बदलने से इनकार करता है तो इसकी शिकायत आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं. नए नियमों के मुताबिक, ऐसा करने वाले बैंकों के खिलाफ आरबीआई सख्‍त कार्रवाई करेगा. साथ ही जुर्माना भी लगा सकता है. 


इस स्थिति में देना पड़ सकता है शुल्‍क 
दलालों से सावधान रहने के लिए आरबीआई ज्‍यादा नोटों को बदलने के लिए शुल्‍क भी लेता है. अगर किसी शख्‍स के पास 20 से अधिक खराब नोट हैं और उसकी कीमत 5 हजार रुपये से अधिक है तो उसके लेनदेन के लिए बैंक आपसे शुल्‍क भी वसूल सकता है. ताकि कोई दलाल नियमों का गलत फायदा न उठा सके. 


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