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Amanatullah Khan: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी है. विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. यह निर्णय अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई साक्ष्यों के बावजूद आया है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है
अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनीं, जिसमें ईडी ने कहा कि उनके पास खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. लेकिन अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अभियोजन के पास खान के खिलाफ कोई ठोस धारा नहीं है, जिससे उन्हें राहत मिली. यह सुनवाई विशेष जज जितेंद्र सिंह की अदालत में हुई थी.
मरियम सिद्दीकी को मिली छूट
इस मामले में अदालत ने मरियम सिद्दीकी को भी आरोप मुक्त कर दिया है। ईडी ने उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया, जिससे उन्हें राहत मिली। यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस मामले को लेकर चिंतित थे.
एक लाख रुपए के बॉंड पर रिहाई
अदालत ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपए के बॉंड पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं. यह निर्णय उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता .
29 अक्टूबर को दाखिल की गई चार्जशीट
ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित धन का शोधन किया है. इस चार्जशीट में मरियम सिद्दीकी का नाम भी शामिल था.
भविष्य की संभावनाएं
इस फैसले के बाद अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, हालांकि, ईडी की ओर से मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की संभावना बनी हुई है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईडी अपने दावों को साबित करने में सफल हो पाती है या नहीं