DA Hike in UP: यूपी के लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बंपर बढ़ोतरी, जानें किसको कितना फायदा
DA Hike: यूपी की योगी सरकार की ओर से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है. छठवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने एक जनवरी 2024 से बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश किया है. इस तरह प्रदेश के इन कर्मचारियों को अब 239 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
DA Increased, लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है. प्रदेश सरकार की ओर से छठवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता का लाभ एक जनवरी 2024 से देने का आदेश जारी किया है. अब इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 239 फीसदी की दर से दिया जाएगा. बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ एक जून से कैश में दिया जाएगा. आदेश जारी होने तक 230 फीसदी इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर थी. इसमें 9 फीसदी की वृद्धि कर दी गई है.
इन्हें मिलेगा इस बढ़े डीए का लाभ
ध्यान देने वाली बात है कि सातवें वेतनमान वाले कार्मिकों को बढ़े दर से डीए जनवरी से दिए जाने का आदेश पहले ही जारी किया गया था. मार्च महीने में आदेश जारी होने बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई जिसकी वजह से यह आदेश छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए जारी नहीं हो सका था.
पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं
एक जनवरी 2016 से कार्यरत पदधारकों जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया जा सका या ये कहें कि जिनके वेतनमान तारीख 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित नहीं किए गए और छठें वेतन संरचना में कार्यरत हैं उनको महंगाई भत्ते में इस वृद्धि का लाभ मिल पाएगा. ये हैं-
राज्य कर्मचारियों को.
सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को.
शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को.
कार्य प्रभारित कर्मचारियों को.
यूजीसी वेतनमानों को.
पांच महीने के डीए, पीएफ और अन्य
जारी शासनादेश कहता है कि बढ़े दर से महंगाई भत्ते का भुगतान एक जून से नकद कर दिया जाएगा और एक जनवरी से 31 मई तक देय अवशेष की राशि कार्मिक के भविष्य निधि खाते में डाला जाएगा, पीपीएफ डाला जाएगा या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तौर पर भुगतान किया जाएगा. देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के जितनी धनराशि टियर-एक पेंशन खाते में एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों को जमा कर दी जाएगी. 14 प्रतिशत के बराबर धनराशि प्रदेश सरकार टियर-एक पेंशन खाते में जमा कर देगी. बाकी की धनराशि यानी 90 फीसदी धनराशि कार्मिक के पीपीएफ अकाउंट में डाली जाएगी या एनएससी के तौर पर दे दी जाएगी.