अब्दुल्ला आजम अब नहीं दे सकेंगे वोट, MLA आकाश सक्सेना की शिकायत पर हुई कार्रवाई
सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम वोटिंग लिस्ट से हटा लिया गया है. आइए जानते हैं किस मामले में उन पर ये कार्रवाई हुई है.
रामपुर : मुरादाबाद की कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के चार दिन बाद अब्दुल्ला आजम का वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है. इस तरह अब्दुल्ला आज़म अब चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने ये कार्रवाई की है. गुरुवार को आकाश सक्सेना ने इस संबंध में शिकायत की थी. रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने निरंकार सिंह ने वोटर लिस्ट से हटाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है. यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत की गई है.
इससे पहले स्वार से सपा के विधायक अब्दुल्ला आजम को छजलैट प्रकरण में मुरादाबाद की कोर्ट ने 13 फरवरी को दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद 15 फरवरी को उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई. शुक्रवार को उनसे वोट देने का अधिकार भी छिन लिया गया. इस कार्रवाई के तहत अब्दुल्ला आजम का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है.
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बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने गुरुवार को रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र भेजकर सजायाफ्ता होने की स्थिति में अब्दुल्ला आजम का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की थी. इससे पहले उनके पिता और पूर्व मंत्री आजम खान का नाम भी 17 नवंबर को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था. आजम खान को नफरती भाषण देने के एक मामले में रामपुर की कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके अगले दिन उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई थी. रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /एसडीएम सदर निरंकार सिंह ने बताया कि अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है.
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